New to Old Tax Regime: क्या आपने भी नए टैक्स रीजीम का चुनाव किया और कंपनी ने टैक्स या TDS काट चुकी है। अब आपको लग रहा है कि आप पुराने टैक्स रीजीम को चुनते तो ज्यादा फायदे में होते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स के स्लैब रेट में बड़े बदलाव का ऐलान किया। नए टैक्स सिस्टम के तहत 3 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा पहले 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था जिसे अब बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। टैक्स रीबेट की सीमा को 5 लाख रुपये की आय से 7 लाख रुपये कर दिया गया है। अगर आपने नया टैक्स रीजीम गलती या सोच समझकर भी चुना है, लेकिन आप पुराने टैक्स सिस्टम पर वापिस आना चाहते हैं, तो कैसे शिफ्ट हो सकते हैं।