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ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन भी है जरूरी, जानें क्या है इसका पूरा प्रोसेस

ITR File करने के बाद अगर अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है और वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। इस स्थिति में आपको सबसे पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि आपने अपना आईटीआर वेरिफाई किया है नहीं। बता दें कि अगर आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया है तो आपका आईटीआर इनकंपलीट मान लिया जाएगा

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 03, 2023 पर 9:07 PM
ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन भी है जरूरी, जानें क्या है इसका पूरा प्रोसेस
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR File) को वैलिडेट करने के लिए उसका ई-वेरिफिकेशन कंपलसरी है

अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR File) कर दिया है और अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है और वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। इस स्थिति में आपको सबसे पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि आपने अपना आईटीआर वेरिफाई किया है नहीं। बता दें कि अगर आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया है तो आपका आईटीआर इनकंपलीट मान लिया जाएगा।

कंपलसरी है ई-वेरिफिकेशन

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR File) को वैलिडेट करने के लिए उसका ई-वेरिफिकेशन कंपलसरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2023 से प्रभावी, आयकर विभाग ने कर दाखिल करने वालों के लिए रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करना अनिवार्य कर दिया है। ऑफलाइन सत्यापन विभाग के बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में हार्ड कॉपी प्रिंट करके और वितरित करके किया जा सकता है। हालांकि आप ऑनलाइन तरीके से ज्यादा आसानी से अपना ई-वेरिफिकेन कर सकते हैं।

ऐसे कर सकते हैं अपना ई-वेरिफिकेशन

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