केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) ने 19 मई को दो हजार रुपये मूल्य के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का ऐलान किया था। लोगों से इसे 30 सितंबर तक बैंकों या RBI के अधिकृत केंद्रों से बदलने को कहा गया। अब इसे लेकर एक सवाल यह है कि दो हजार रुपये के कितने नोट जमा किए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं। इसे लेकर तय कर दिया गया है कि एक बार में दो हजार रुपये के अधिकतम 10 नोट यानी 20 हजार रुपये बदलवाए जा सकते हैं। हालांकि बैंक खाते में जमा करने के लिए कोई सीमा नहीं है। अब यहां एक पेच टैक्स को लेकर है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैंक खाते में इन्हें जमा कराने से पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT) के नियमों को जरूर जान लें।