Deadline Alert: Advance Tax की डेडलाइन से चूके तो लगेगी तगड़ी पेनाल्टी, चेक करें क्या आप हैं इसके दायरे में?

Advance Tax Deadline Alert: वित्त वर्ष 2022-23 के एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किश्त जमा करने की डेडलाइन खत्म होने में अब बस दो ही दिन बचे हैं। अगर कोई टैक्सपेयर्स इसके दायरे में आता है तो उसे 15 मार्च तक इसका पेमेंट कर देना चाहिए। इससे चूकने पर सेक्शन 234बी और सेक्शन 243सी के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स की डेडलाइन से जुड़ी जागरुकता के लिए ट्वीट करके जागरुक किया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Mar 13, 2023 पर 6:33 PM
Deadline Alert: Advance Tax की डेडलाइन से चूके तो लगेगी तगड़ी पेनाल्टी, चेक करें क्या आप हैं इसके दायरे में?
अगर एडवांस टैक्स की कोई किश्त चुकाने में फेल होते हैं तो टैक्सपेयर्स को ब्याज के साथ इसे चुकाना होगा। सेक्शन 234सी के तहत बकाए किश्त पर हर महीने एक फीसदी के हिसाब से ब्याज देना होगा।

Advance Tax Deadline Alert: वित्त वर्ष 2022-23 के एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किश्त जमा करने की डेडलाइन खत्म होने में अब बस दो ही दिन बचे हैं। अगर कोई टैक्सपेयर्स इसके दायरे में आता है तो उसे 15 मार्च तक इसका पेमेंट कर देना चाहिए। इससे चूकने पर सेक्शन 234बी और सेक्शन 243सी के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स की डेडलाइन से जुड़ी जागरुकता के लिए ट्वीट करके जागरुक किया है। आइए यहां जानते हैं कि एडवांस टैक्स क्या है, इसे किसे चुकाना पड़ता है और अगर चुकाने में असफल रहते हैं तो क्या पेनाल्टी लगेगी। इसके अलावा इसे किस तरह से पेमेंट किया जाता है।

Advance Tax क्या है?

किसी वित्त वर्ष की कमाई पर उसी वित्त वर्ष में जो टैक्स चुकाया जाता है, वह एडवांस टैक्स है। यह चार किश्तों में भरा जाता है। पूरे साल भर की अनुमानित कमाई का 15 फीसदी टैक्स 15 जून तक, 15 सितंबर तक 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक 75 फीसदी और 15 मार्च तक 100 फीसदी टैक्स पेमेंट करना पड़ता है।

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