यह पहला साल होगा जब क्रिप्टो के इनवेस्टर्स टैक्स की नई रीजीम में रिटर्न फाइल करेंगे। यह फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हुए मुनाफे के लिए होगा। सरकार ने पिछले साल क्रिप्टो एसेट्स या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को टैक्स के दायरे में लाने का ऐलान किया था। यूनियन बजट में सरकार ने कहा था कि क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। यह टैक्स इनवेस्टर्स पर लागू होने वाले टैक्स स्लैब से अलग होगा। इसके अलावा क्रिप्टो या वीडीए के हर ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS का भी ऐलान किया गया था।