31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा कर लें ये पांच जरूरी काम, वरना बाद में आपको होगा पैसों का नुकसान

टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स से जुड़े पांच जरूरी कामों को निपटाने के लिए केवल एक हफ्ते का वक्त ही बाकी रह गया है। अगर आपने इन जरूरी कामों को नहीं निपटाया तो आपको हजारों रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है ऐसे में 31 मार्च तक आपको इन कामों को निपटाना बेहद ही जरूरी है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Mar 24, 2023 पर 5:43 PM
31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा कर लें ये पांच जरूरी काम, वरना बाद में आपको होगा पैसों का नुकसान
31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा कर लें ये पांच जरूरी काम, वरना बाद में आपको होगा पैसों का नुकसान

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के खत्म होने में अब केवल एक हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। अगर आप इनकम टैक्स कटौती का बेनिफिट हासिल करने का भी यही आखिरी मौका। सभी टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स से जुड़े पांच जरूरी कामों को निपटाने के लिए केवल एक हफ्ते का वक्त ही बाकी रह गया है। अगर आपने इन जरूरी कामों को नहीं निपटाया तो आपको हजारों रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है ऐसे में 31 मार्च तक आपको इन कामों को निपटाना बेहद ही जरूरी है।

इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए फॉर्म 12BB जमा करना

अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है और उसका प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 1 अप्रैल के बाद आपको इसके मेच्योरिटी रकम पर कोई भी टैक्स बेनिफिट या कटौती का फायदा नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर आप 31 मार्च तक इसका प्रीमियम भर देते हैं तो आप टैक्स में कटौती का बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। 1 अप्रैल के बाद आपको नए नियम के मुताबिक प्रीमियम पर टैक्स देना होगा। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको 31 मार्च से पहले फॉर्म 12BB जमा करना होगा। इसमें HRA, LTC होम लोन ब्‍याज आदि का ब्‍योरा देकर टैक्‍स बेनिफिट हासिल किया जा सकता है।

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