केंद्र सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू से जुड़े अन्य प्रोडक्ट्स पर लगाए जाने वाले जीएसटी कंपनसेशन सेस की अधिकतम दर तय कर दी है। इसके साथ ही, अधिकतम दर को उनके रिटेल सेल प्राइस से जोड़ दिया गया है। इसे वित्त विधेयक 2023 में संशोधन के तहत लाया गया था, जिसे लोकसभा ने शुक्रवार को पारित कर दिया। ये संशोधन एक अप्रैल, 2023 से लागू होंगे। संशोधन के अनुसार, पान मसाला के लिए अधिकतम जीएसटी कंपनसेशन सेस रेट रिटेल सेल प्राइस प्रति यूनिट का 51% होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत सेस उत्पाद के मूल्य के अनुसार 135 फीसदी पर लगाया जाता है।