ऐसे एक करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है जिनके ऊपर इनकम टैक्स विभाग ने एक लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड को नोटिस भेजा हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने अपने आदेश में कहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने 31 जनवरी 2024 तक पुराने बकाये टैक्स क्लेम डिमांड पर छूट देने और उसे खत्म करने की शुरुआत कर दी है। अंतरिम बजट में किए गए ऐलान के मद्देजनर ऐसा किया जा रहा है। CBDT ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी टैक्सपेयर्स का ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड को माफ किया जाएगा।