Get App

लोन के वन-टाइम सेटलमेंट और माफी पर अब नहीं कटेगा TDS, CBDT ने दी बैंकों को राहत

इस स्पष्टीकरण से बैंकों को बहुत राहत मिली है। इससे उन्हें टैक्स से जुड़े ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 14, 2022 पर 4:16 PM
लोन के वन-टाइम सेटलमेंट और माफी पर अब नहीं कटेगा TDS, CBDT ने दी बैंकों को राहत
बैंकों ने लोन सेटलमेंट और माफी पर टीडीएस काटने के प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जताई थी।

बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वन टाइम लोन सेटलमेंट और माफी (Waivers) पर 10 फीसदी TDS काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने यह जानकारी दी है।

CBDT ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस साल बजट में पेश सेक्शन 194आर के तहत बोनस और राइट्स इश्यू जारी करने पर टीडीसी काटना जरूरी नहीं है। यह सेक्शन 1 जुलाई, 2022 से लागू हो चुका है। इसके तहत किसी रेजिडेंट को किसी तरह का लाभ या भत्ता देने वाले व्यक्ति को उसकी वैल्यू का 10 फीसदी टीडीएस काटना होगा।

यह भी पढ़ें : Daily Voice: बुरे दिन बीते, बैंक शेयरों में आगे दिखेगी जोरदार तेजी- राघवेंद्र नाथ

बैंकों ने लोन सेटलमेंट और माफी पर टीडीएस काटने के प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि टैक्स से जुड़े इस ट्रांजेक्शन की वजह से उन पर बोझ बढ़ जाएगा। अब सीबीडीटी की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाने के बाद स्थिति साफ हो गई है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें