आधार और पैन कार्ड को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। आधार से पैन लिंक ना होने पर यह इनवैलिड हो जाएगा। आयकर (IT) विभाग ने 18 जुलाई को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने को लेकर करदाताओं के भ्रम को स्पष्ट किया है। इनवैलिड पैन कार्डधारकों को अपना कार्ड दोबारा सक्रिय कराने के लिए जुर्माना देना होगा। आईटी विभाग ने कहा कि अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अभी भी आईटीआर फॉर्म भरने के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।