Belated ITR: यह साल बस गुजरने ही वाला है। हालांकि एसेसमेंट वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अगर आपने फाइल नहीं किया है तो इस साल का अभी बहुत बड़ा काम आपका बाकी है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और पिछले वित्त वर्ष 2021-22 यानी एसेसमेंट वर्ष 2022-23 का आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले निपटा लें। ध्यान दें कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो 31 जुलाई 2022 की डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं, वे अब बिलेटेड आईटीआर ही भर पाएंगे। अगर इससे भी चूके तो यह बहुत भारी पड़ सकता है।