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Atal Pension Yojana: क्या अक्टूबर से APY में कंट्रिब्यूशन पर आपको इनकम टैक्स डिडक्शन मिलेगा?

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने APY में निवेश के नए नियम के बारे में 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि इस साल 1 अक्टूबर या इसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति निवेश करता है जो टैक्सपेयर है तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उसका पैसा उसे वापस कर दिया जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 13, 2022 पर 1:19 PM
Atal Pension Yojana: क्या अक्टूबर से APY में कंट्रिब्यूशन पर आपको इनकम टैक्स डिडक्शन मिलेगा?
सरकार ने 19 फरवरी, 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि APY में निवेश करने वाले व्यक्ति को वही टैक्स बेनेफिट मिलेगा, जो NPS सब्सक्राइबर को मिलता है।

Atal Pension Yojana (APY) में निवेश का नियम बदलने जा रहा है। टैक्सपेयर्स इस साल 1 अक्टूबर से इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी या सालाना इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आप APY में निवेश नहीं कर सकेंगे।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने APY में निवेश के नए नियम के बारे में 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि इस साल 1 अक्टूबर या इसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति निवेश करता है जो टैक्सपेयर है तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उसका पैसा उसे वापस कर दिया जाएगा।

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अब सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस साल 1 अक्टूबर से पहले APY में निवेश शुरू किया है तो क्या इस स्कीम में सालान निवेश अमाउंट पर इनकम टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा? इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इस वजह से उलझन की स्थिति बनी है।

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