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ITR फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन भी है जरूरी, अगर चूक गए तो आपको होगा 5,000 रुपयों का नुकसान

ITR Filing की समय सीमा आगे निकल गई है। अब अगर आप 31 दिसंबर तक अपना लेट आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जब तक कि आप विलंबित आईटीआर दाखिल नहीं कर रहे हों और किसी भी स्थिति में जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर वेरिफाई करने की डेडलाइन 30 दिन से आगे बढ़ा कर 120 दिन की कर दी है। 29 जुलाई, 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कहा कि आईटीआर वेरिफिकेशन के मामले में यह नया नियम 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी होगा

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 01, 2023 पर 9:37 PM
ITR फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन भी है जरूरी, अगर चूक गए तो आपको होगा 5,000 रुपयों का नुकसान
बिना वेरिफिकेशन के फाइल नहीं माना जाएगा ITR

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) की समय सीमा आगे निकल गई है। अब अगर आप 31 दिसंबर तक अपना लेट आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जब तक कि आप विलंबित आईटीआर दाखिल नहीं कर रहे हों और किसी भी स्थिति में जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर वेरिफाई करने की डेडलाइन 30 दिन से आगे बढ़ा कर 120 दिन की कर दी है।

1 अगस्त से प्रभावी होगा नया नियम

29 जुलाई, 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कहा कि आईटीआर वेरिफिकेशन के मामले में यह नया नियम 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी होगा। सीबीडीटी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 30 दिनों की कम समय सीमा है। 1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद दाखिल किए गए आईटीआर पर लागू है। जिन व्यक्तियों ने 31 जुलाई, 2022 को या उससे पहले आईटीआर दाखिल किया है, उनके लिए सत्यापन की समय सीमा 120 दिन बनी हुई है।

30 दिनों के बाद वेरिफाई करने पर क्या हैं नियम

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