CBDT ने कहा है कि जुलाई 2022 की नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अगर कोई 30 दिनों यानी, नई समय सीमा के बाद आईटीआर को वेरिफाई करता है, तो ऐसे मामलों में ई-सत्यापन/आईटीआर-वी जमा करने की तारीख को प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत देर से रिटर्न दाखिल करने के सभी परिणाम दंडात्मक परिणामों सहित भी लागू होंगे। इसलिए, अगर आपने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपना आईटीआर 31 जुलाई 2023 को या उससे पहले दाखिल किया है, तो तय करें कि आपने दाखिल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे वेरिफाई कर लिया है। अगर आप इसे 30 दिनों के अंदर करने में विफल रहते हैं और 31 जुलाई, 2023 के बाद इसे वेरिफाई करते हैं, तो धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वेरिफिकेशन की तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर दाखिल करने की तारीख माना जाएगा।