असेसमेंट ईयर 2024-25 (AY 2024-25) के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है। जिनकी इस दौरान अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या फिर उससे ज्यादा है उनके लिए एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। एडवांस टैक्स वह होता है जिसका भुगतान साल खत्म होन की बजाय पहले ही कर दिया जाता है। इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की धारा 208 के मुताबिक हर एक व्यक्ति जिसकी अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है उसे अपना टैक्स एडवांस टैक्स के तौर पर जमा करना होगा।