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15 सितंबर है एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की डेडलाइन, जानें अगर नहीं भरा तो कितना लगेगा जुर्माना

एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख आने में अब केवल एक दिन का ही वक्त बचा रह गया है। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है। जिनकी इस दौरान अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या फिर उससे ज्यादा है उनके लिए एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। एडवांस टैक्स वह होता है जिसका भुगतान साल खत्म होन की बजाय पहले ही कर दिया जाता है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Sep 14, 2023 पर 9:36 PM
15 सितंबर है एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की डेडलाइन, जानें अगर नहीं भरा तो कितना लगेगा जुर्माना
असेसमेंट ईयर 2024-25 (AY 2024-25) के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है

असेसमेंट ईयर 2024-25 (AY 2024-25) के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है। जिनकी इस दौरान अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या फिर उससे ज्यादा है उनके लिए एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। एडवांस टैक्स वह होता है जिसका भुगतान साल खत्म होन की बजाय पहले ही कर दिया जाता है। इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की धारा 208 के मुताबिक हर एक व्यक्ति जिसकी अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है उसे अपना टैक्स एडवांस टैक्स के तौर पर जमा करना होगा।

इन लोगों के लिए जरूरी है एडवांस टैक्स जमा करना

नौकरीपेशा कर्मचारी, खुद का रोजगार या फिर बिजनेस करने वाले और ट्रस्ट चलाने वालों को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। एडवांस टैक्स का भुगतान साल में 4 किश्तों में करना होगा। पहली किश्त में एडवांस टैक्स का 15 प्रतिशत 15 जून को या उससे पहले भुगतान करना होगा। दूसरी किश्त में, 'पहले से भुगतान किए गए एडवांस टैक्स को घटाकर 45 प्रतिशत का भुगतान 15 सितंबर को या उससे पहले करना होगा। एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त में पहले से भुगतान किए गए एडवांस टैक्स को घटाकर उसका भुगतान 15 दिसंबर को या उससे पहले किया जाएगा। एडवांस टैक्स की चौथी किश्त को 15 मार्च या उससे पहले भरना होगा।

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इन लोगों को 15 मार्च से पहले देना होगा पूरा एडवांस टैक्स

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