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पैसे नहीं हैं तो भी 31 मार्च से पहले कर सकते हैं टैक्स-सेविंग्स, जानिए क्या है तरीका

टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट के लिए 31 मार्च डेडलाइन है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए इस साल 31 मार्च तक इनवेस्टमेंट करना जरूरी है। आप म्यूचुअल फंड्स की टैक्स सेविंग्स स्कीम यानी ईएलएसएस में निवेश कर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैंं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 23, 2024 पर 2:37 PM
पैसे नहीं हैं तो भी 31 मार्च से पहले कर सकते हैं टैक्स-सेविंग्स, जानिए क्या है तरीका
ईएलएसएस टैक्स-सेविंग्स के लिए बेस्ट है। इसका रिटर्न दूसरी टैक्स-सेविंग्स स्कीम से ज्यादा है। लंबी अवधि में इसमें निवेश करने पर अच्छा फंड तैयार हो जाता है।

टैक्स-सेविंग्स (Tax Savings) के लिए डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 मार्च, 2024 तक किए गए टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट पर ही आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का इनवेस्टमेंट टैक्स-सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में किया जा सकता है। फिर, 1.5 लाख रुपये पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी काफी घट जाएगी। 80सी के तहत करीब एक दर्जन टैक्स-सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनमें म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम बहुत लोकप्रिय हैं। इन्हें इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) भी कहा जाता है।

ELSS में 31 मार्च तक कर सकते हैं निवेश

अगर आपने सेक्शन 80सी के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश नहीं किया है तो आप 31 मार्च तक कर सकते हैं। आपके लिए ईएलएसएस में निवेश करना ठीक रहेगा। इसका रिटर्न दूसरी टैक्स-सेविंग्स स्कीम से ज्यादा है। लंबी अवधि में इसमें निवेश करने पर अच्छा फंड तैयार हो जाता है। कई लोग ईएलएसएस में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अभी पैसे नहीं हैं। ऐसे में उन्हें काफी टैक्स चुकाना पड़ सकता है। टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट के लिए वे किसी से उधार भी नहीं मांगना चाहते हैं।

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