टैक्स-सेविंग्स (Tax Savings) के लिए डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 मार्च, 2024 तक किए गए टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट पर ही आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का इनवेस्टमेंट टैक्स-सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में किया जा सकता है। फिर, 1.5 लाख रुपये पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी काफी घट जाएगी। 80सी के तहत करीब एक दर्जन टैक्स-सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनमें म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम बहुत लोकप्रिय हैं। इन्हें इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) भी कहा जाता है।