सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक निश्चित अमाउंट तक की टैक्स डिमांड को माफ करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उसने इस बारे में 13 फरवरी को आदेश जारी किया है। सीबीडीटी ने इस साल बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद आदेश जारी किया है। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी, 2024 को एक निश्चित अमाउंट और अवधि की टैक्स डिमांड को माफ करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। 13 फरवरी सीबीडीटी की तरफ से जारी आदेश में टैक्स डिमांड माफ करने की शर्तों के बारे में बताया गया है।