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एक लाख रुपये तक की इनकम टैक्स डिमांड माफ होगी, बजट में ऐलान के बाद CBDT ने जारी किया आदेश

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2024 को यूनियन बजट में टैक्सपेयर्स को राहत देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि एसेसमेंट ईयर 2010-11 और एसेसमेंट ईयर 2011-12 से लेकर 2015-16 तक के एक खास अमाउंट सीमा तक की इनकम टैक्स डिमांड माफ कर दी जाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 20, 2024 पर 1:36 PM
एक लाख रुपये तक की इनकम टैक्स डिमांड माफ होगी, बजट में ऐलान के बाद CBDT ने जारी किया आदेश
इनकम टैक्स एक्ट, 1961, वेल्थ टैक्स एक्ट, 1957 और गिफ्ट टैक्स एक्ट, 1958 के तहत जारी किए टैक्स डिमांड के मामले में टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक निश्चित अमाउंट तक की टैक्स डिमांड को माफ करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उसने इस बारे में 13 फरवरी को आदेश जारी किया है। सीबीडीटी ने इस साल बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद आदेश जारी किया है। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी, 2024 को एक निश्चित अमाउंट और अवधि की टैक्स डिमांड को माफ करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। 13 फरवरी सीबीडीटी की तरफ से जारी आदेश में टैक्स डिमांड माफ करने की शर्तों के बारे में बताया गया है।

हर टैक्सपेयर के लिए एक लाख रुपये तक की टैक्स डिमांड माफ होगी

इनकम टैक्स एक्ट, 1961, वेल्थ टैक्स एक्ट, 1957 और गिफ्ट टैक्स एक्ट, 1958 के तहत जारी किए टैक्स डिमांड के मामले में टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है। 2015-16 तक के अलग-अलग एसेसमेंट ईयर के लिए टैक्स डिमांड की सीमा (अमाउंट) अलग-अलग है। हालांकि, हर टैक्सपेयर की डिमांड माफी के लिए 1,00,000 रुपये की सीमा तय की गई है। इसमें टीडीएस और टीसीएस की डिमांड एंट्री शामिल नहीं हैं।

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