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इस राज्य ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर माफ किया ब्याज और जुर्माना, कर चुकाने वालों को 15% की छूट

ऐसे कुछ विवाद या मामले हो सकते हैं, जिनमें लोगों ने अपने टैक्सेज का भुगतान किया हो, लेकिन वह सिस्टम में शो नहीं हो रहा हो। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकतम लोगों को इस योजना से लाभ मिले, हरियाणा सरकार पूरे राज्य में विशेष कैंप लगाएगी। जो लोग बकाया जमा करेंगे, उन्हें 15 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 07, 2023 पर 11:09 AM
इस राज्य ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर माफ किया ब्याज और जुर्माना, कर चुकाने वालों को 15% की छूट
'प्रॉपर्टी आईडी' शुरू करने के बाद, लाखों प्रॉपर्टीज पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की घटनाएं सामने आई हैं।

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने पूरे राज्य में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माना माफ करने का फैसला किया है। यह माफी लगभग 8,000 करोड़ रुपये की होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर () ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। खट्टर का कहना है कि उनकी सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम 'प्रॉपर्टी आईडी' शुरू करने के बाद, लाखों प्रॉपर्टीज पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की घटनाएं सामने आई हैं।

इसे देखते हुए उन्होंने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगभग 8,000 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ करने का फैसला किया है। इसके अलावा जो लोग बकाया जमा करेंगे, उन्हें 15 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ विवाद या मामले हो सकते हैं, जिनमें लोगों ने अपने टैक्सेज का भुगतान किया हो, लेकिन वह सिस्टम में शो नहीं हो रहा हो। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकतम लोगों को इस योजना से लाभ मिले, हरियाणा सरकार पूरे राज्य में विशेष कैंप लगाएगी। इन कैंप्स में प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी लोगों की मदद के लिए सभी डेटा और अन्य जानकारी के साथ मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना: अब तक दो लाख आवेदन

खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को घर उपलब्ध कराने के मकसद से हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की थी। इसके लिए अब तक लगभग दो लाख लोगों ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सरकारी पोर्टल पर उन गरीब परिवारों से आवेदन मांगे जाते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है और जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है।

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