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MC Explains : क्या मकानमालिक बेचने के लिए किराएदार को फ्लैट खाली करने को कह सकता है?

पिछले डेढ-दो साल में बेंगलुरु में फ्लैट की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में मकानमालिक अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जल्दबाजी में हैं। वे प्रॉपर्टी की कीमतों में आए उछाल का फायदा उठाना चाहते हैं। वे एग्रीमेंट पीरियड पूरा होने से पहले ही किराएदार पर फ्लैट खाली करने का दबाव बना रहे हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 13, 2023 पर 12:48 PM
MC Explains : क्या मकानमालिक बेचने के लिए किराएदार को फ्लैट खाली करने को कह सकता है?
जिस तरह से बेंगलुरु में रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए लोकल गवर्निंग बॉडीज को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 2 जून, 2021 को मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA) को मंजूरी दी थी। इसमें प्रॉपर्टी किराए पर देने के नियमों को तर्कसंगत बनाया गया है। दोनों पक्षों के लिहाज से नियम और शर्तों को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है।

बेंगलुरु में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों ने किरायदारों के लिए समस्या पैदा कर दी है। मकानमालिक किराएदार को एग्रीमेंट पीरियड (Rent Agreement) पूरा होने से पहले ही फ्लैट खाली करने को कह रहे हैं। वजह यह है कि मकानमालिक अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जल्दबाजी में हैं। लोकल ब्रोकर्स का कहना है कि बेंगलुरु में रियल एस्टेट की कीमतें पीक पर हैं। मकानमालिक कीमतों में आए उछाल का फायदा उठाना चाहते हैं। वे एग्रीमेंट पीरियड पूरा होने से पहले ही किराएदार पर फ्लैट खाली करने का दबाव बना रहे हैं। सवाल है कि क्या मकानमालिक फ्लैट को बेचने के लिए किराएदार को तय समय से पहले फ्लैट खाली करने के लिए कह सकता है? एक्सपर्ट्स के पास भी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मकानमालिक और किराएदार के बीच एग्रीमेंट की शर्तों पर निर्भर करता है।

क्या कहता है कानून?

प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के एडवोकेट श्रीनिवास वी ने बताया कि 11 महीने के रेंटल एग्रीमेंट को सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रड कराना जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के क्लॉज (डी) के सब-सेक्शन (1) के मुताबिक, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तभी जरूरी है जब उसे एक साल या इससे ज्यादा समय के लिए लीज पर दिया जा रहा हो। उन्होंने कहा, "एग्रीमेंट में एक क्लाज शामिल होता है जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि दोनों में कोई पार्टी नोटिस पीरियड पूरा करने के बाद प्रॉपर्टी खाली कर सकती है। एग्रीमेंट में इस क्लॉज में बदलाव हो सकता है। ऐसे में मकानमालिक किराएदार को नोटिस दे सकता है। वह नोटिस पीरियड पूरा होने पर किराएदार को घर खाली करने को कह सकता है।"

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