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महाराष्ट्र: डेवलपर्स को अब अपने प्रोजेक्ट के विज्ञापन और प्रमोशन पर लगाना होगा QR कोड, नहीं तो भरना होगा 50,000 का जुर्माना

रेगुलेटर ने 25 जुलाई के अपने आदेश में कहा, 1 अगस्त से, प्रमोटरों को सभी मीडिया में पब्लिश होने वाले हर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रचार या विज्ञापन पर QR कोड दिखाना अनिवार्य है। आदेश का पालन न करने पर निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और कम से कम 10,000 रुपए से लेकर अधिकतम 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 27, 2023 पर 1:28 PM
महाराष्ट्र: डेवलपर्स को अब अपने प्रोजेक्ट के विज्ञापन और प्रमोशन पर लगाना होगा QR कोड, नहीं तो भरना होगा 50,000 का जुर्माना
महाराष्ट्र: डेवलपर्स को अब अपने प्रोजेक्ट के विज्ञापन और प्रमोशन पर लगाना होगा QR कोड

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर (Maharashtra real estate regulator) ने डेवलपर्स (Developers) से अगले महीने से सभी विज्ञापनों और प्रमोशन में QR कोड लगाने को कहा है। ऐसा न करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरने होगा। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने 27 मार्च को कहा था कि घर खरीदने के इच्छुक लोगों की मदद के लिए राज्य में सभी नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ एक QR कोड सौंपा जा रहा है।

मई 2017, जब महारेरा बनाया गया था, तब से 40,000 से ज्यादा रियस एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इनमें से करीब 5,700 प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं।

क्या है ये नया आदेश?

रेगुलेटर ने 25 जुलाई के अपने आदेश में कहा, 1 अगस्त से, प्रमोटरों को सभी मीडिया में पब्लिश होने वाले हर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रचार या विज्ञापन पर QR कोड दिखाना अनिवार्य है। आदेश का पालन न करने पर निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और कम से कम 10,000 रुपए से लेकर अधिकतम 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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