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Lease Rules: 99 साल की लीज खत्म होने के बाद आपके घर का क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा फ्लैट

दिल्ली-एनसीआर में ज्यादातर प्रॉपर्टी लीज पर दी जाती है। ज्यादातर फ्लैटों की लीज 99 सालों की होती है। यानी घर खरीदारों को 99 साल के लिए फ्लैट के इस्‍तेमाल की छूट मिल जाती है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यही सवाल आता है कि 99 सालों के बाद क्या होगा?

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 29, 2023 पर 11:26 PM
Lease Rules: 99 साल की लीज खत्म होने के बाद आपके घर का क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा फ्लैट
दिल्ली-एनसीआर में ज्यादातर प्रॉपर्टी लीज पर दी जाती है।

दिल्ली-एनसीआर में ज्यादातर प्रॉपर्टी लीज पर दी जाती है। ज्यादातर फ्लैटों की लीज 99 सालों की होती है। यानी घर खरीदारों को 99 साल के लिए फ्लैट के इस्‍तेमाल की छूट मिल जाती है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यही सवाल आता है कि 99 सालों के बाद क्या होगा? लीज खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी को खाली करना होगा या कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू होगा। आइए जानते हैं कि देश में प्रॉपर्टी के सौदे किस तरीके से और कितनी तरह के होते हैं।

देश में 2 तरह के होते हैं प्रॉपर्टी के सौदे

देश में प्रॉपर्टी के सौदै दो तरह के होते हैं। पहला होता है फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी और दूसरा होता है लीजहोल्ड प्रॉपर्टी। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में व्यक्ति प्रॉपर्टी की परचेज के दिन से जमीन या प्रॉपर्टी का मालिक होता है। वहीं, लीजहोल्ड में प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है। लीज पर प्रॉपर्टी अधिकतम 99 साल के लिए मिलती है।

क्या होता है लीज सिस्टम

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