दिल्ली-एनसीआर में ज्यादातर प्रॉपर्टी लीज पर दी जाती है। ज्यादातर फ्लैटों की लीज 99 सालों की होती है। यानी घर खरीदारों को 99 साल के लिए फ्लैट के इस्तेमाल की छूट मिल जाती है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यही सवाल आता है कि 99 सालों के बाद क्या होगा? लीज खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी को खाली करना होगा या कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू होगा। आइए जानते हैं कि देश में प्रॉपर्टी के सौदे किस तरीके से और कितनी तरह के होते हैं।