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RERA के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंजूर की याचिका, कानून के सेक्शन 22 को लेकर उठाए गए सवाल

बेंच ने 31 जुलाई, 2023 को राज्य सरकार और कर्नाटक RERA को नोटिस भी भेजा था। RERA कानून के सेक्शन 22 में अथॉरिटी के चेयरपर्सन और सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है। 2023 की WP नंबर 15645 दायर करने वाले वकील समीर शर्मा के अनुसार, कर्नाटक RERA के सदस्य जुडिशियल बैकग्राउंट से नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 07, 2023 पर 5:14 PM
RERA के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंजूर की याचिका, कानून के सेक्शन 22 को लेकर उठाए गए सवाल
RERA के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंजूर की याचिका (FILE PHOTO)

जस्टिस कृष्ण दीक्षित की अगुवाई वाली कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka HC) की बेंच ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) अधिनियम की धारा 22 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका मंजूर कर ली है। बेंच ने 31 जुलाई, 2023 को राज्य सरकार और कर्नाटक RERA को नोटिस भी भेजा था। RERA कानून के सेक्शन 22 में अथॉरिटी के चेयरपर्सन और सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है।

2023 की WP नंबर 15645 दायर करने वाले वकील समीर शर्मा के अनुसार, कर्नाटक RERA के सदस्य जुडिशियल बैकग्राउंट से नहीं है।

RERA एक्ट का सेक्शन 22 क्या कहता है?

सेक्शन के अनुसार, RERA के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त सरकार की तरफ से की जाएगी। समिति में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके नामित व्यक्ति, आवास से जुड़े विभाग के सचिव और कानून सचिव शामिल होते हैं।

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