जस्टिस कृष्ण दीक्षित की अगुवाई वाली कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka HC) की बेंच ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) अधिनियम की धारा 22 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका मंजूर कर ली है। बेंच ने 31 जुलाई, 2023 को राज्य सरकार और कर्नाटक RERA को नोटिस भी भेजा था। RERA कानून के सेक्शन 22 में अथॉरिटी के चेयरपर्सन और सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है।