महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने एक अहम आदेश दिया है। उसने कहा है कि घर का पजेशन लेने के बाद ग्राहक (घर खरीदार) घर के पजेशन में देर के लिए मुआवजा या इंटरेस्ट का दावा नहीं कर सकते। उसने RERA Act के सेक्शन 18 के तहत यह आदेश दिया है। उसने कहा है कि इस सेक्शन में यह कहा गया है कि शिकायत करने के वक्त नियमों का उल्लंघन होना चाहिए। यह मामला क्या है आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। पुणे के गिरिश भोइते ने परांजपे स्कीम्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से घर खरीदा था। घर की कीमत 50 लाख रुपये थी। इसका एग्रीमेंट जून 2015 में हुआ था। आर्डर की कॉपी में कहा गया है कि इस घर की डिलीवरी मार्च 2019 में होनी थी। भोइते को मई 2022 में घर का पेजशन मिला। इसके बाद भोइते ने MahaRERA में एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें घर के पजेशन में देर के लिए मुआवजे और इंटरेस्ट का दावा किया गया।