दिल्ली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Delhi RERA) ने सभी सब-रजिस्ट्रार को निर्देश जारी किया है। इसमें उन्हें ऐसी नई प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन नहीं करने को कहा गया है, जो नियमों (norms) का उल्लंघन करती है। इसका मतलब है कि यूनिफायड बिल्डिंग बाय लॉज (UBBL) दिल्ली, 2016 के तहत प्लॉट साइज के हिसाब से रिहायशी इकाइयों की जितनी अधिकतम संख्या की इजाजत दी गई है, उसका पालन करना अनिवार्य है। इस नियम का पालन नहीं करने वाली प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। Delhi RERA ने इस बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) और दूसरी सिविक बॉडीज को भी निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्लॉट साइज के मुताबिक अधिकतम रिहायशी इकाई की जो संख्या तय की गई है, उसका उल्लंघन करने वाली प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करने को कहा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस निर्देश से अनाधिकृत कॉलोनीज में कंस्ट्रक्शन पर असर पड़ेगा, जिसमें छोटे-छोटे प्लॉट्स पर कई फ्लोर और रिहायशी इकाइयां बना दी जाती हैं।