महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने अपने आदेश में कहा है कि घरों और फ्लैट के खरीदार घर का पजेशन लेने के बाद RERA एक्ट के सेक्शन 18 के तहत पजेशन में देरी के लिए मुआवजा या ब्याज का दावा नहीं कर सकते। RERA एक्ट के सेक्शन 18 को लेकर MahaRER की व्याख्या के मुताबिक, उल्लंघन का मामला शिकायत दर्ज करते समय रहना चाहिए, तभी इस पर विचार किया किया जा सकता है।