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हाउसवाइफ के नाम पर खरीदा घर माना जाएगा परिवार की संपत्ति, सिर्फ पत्नी का नहीं होगा हक – हाईकोर्ट

हाउसवाइफ पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति या घर पर अकेले हाउसवाइफ का अधिकार नहीं होगा। वह परिवार की संपत्ति या घर माना जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संपत्ति के एक विवाद में कहा है कि एक व्यक्ति के अपनी गृहिणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 23, 2024 पर 10:21 PM
हाउसवाइफ के नाम पर खरीदा घर माना जाएगा परिवार की संपत्ति, सिर्फ पत्नी का नहीं होगा हक – हाईकोर्ट
हाउसवाइफ पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति या घर पर अकेले हाउसवाइफ का अधिकार नहीं होगा।

हाउसवाइफ पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति या घर पर अकेले हाउसवाइफ का अधिकार नहीं होगा। वह परिवार की संपत्ति या घर माना जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संपत्ति के एक विवाद में कहा है कि एक व्यक्ति के अपनी गृहिणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति है क्योंकि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। उक्त व्यवस्था देते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि हिंदू पतियों के लिए अपनी पत्नियों के नाम पर संपत्ति खरीदना आम बात है।

गृहिणी पत्नी के नाम खरीदी गई संपत्ति, परिवार की संपत्ति

दिवंगत पिता की संपत्ति में सह स्वामित्व के पुत्र के दावे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, “अदालत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत यह मान सकती है कि हिंदू पति द्वारा अपनी गृहिणी पत्नी के नाम खरीदी गई संपत्ति, परिवार की संपत्ति होगी क्योंकि सामान्य स्थिति में पति अपने परिवार के हित में घर संभालने वाली पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं होता है।”

पत्नी को दिखानी होगी अपनी इनकम

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