यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम (Presumptive Income Scheme) की लिमिट बढ़ा दी गई है। यह स्कीम बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AD/44ADA में इस स्कीम के प्रावधान शामिल हैं। इस स्कीम में अकाउंट को डिटेल में मेनटेन करने और साल के अंत में अपने अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। Presumptive Scheme में किसी व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म या HUF की तरफ से चलाए जाने वाले बिजनेस या प्रोफेशन को संबंधित सेक्शन में बताई गई टर्नओवर की लिमिट के हिसाब से ग्रॉस रेवेन्यू पर तय रेट से इनकम कैलकुलेट करने और उस पर टैक्स चुकाने का विकल्प मिलता है।