Income Tax Return filing before 31 July: किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को निर्धारित समय सीमा के अंदर आईटीआर (ITR) फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मुताबिक देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। आइए जानते हैं 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने के क्या-क्या फायदे हैं।