ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! अब 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने पर मिलेंगे ये फायदे

Income Tax Return filing before 31 July: किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को निर्धारित समय सीमा के अंदर आईटीआर (ITR) फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मुताबिक देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता

MoneyControl Newsअपडेटेड May 09, 2023 पर 11:35 AM
ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! अब 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने पर मिलेंगे ये फायदे
ITR Filing: देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता है।

Income Tax Return filing before 31 July: किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को निर्धारित समय सीमा के अंदर आईटीआर (ITR) फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मुताबिक देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। आइए जानते हैं 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने के क्या-क्या फायदे हैं।

डेडलाइन तक ITR नहीं भरने पर लगता है जुर्माना

अगर आपने आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो नियमों के मुताबिक आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आईटीआर फाइलिंग में देरी होने पर आपको टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।

इस काम आता है ITR

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