ITR filing 2023: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक 6.50 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुकी थी। क्या आप भी 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल करने से चूक गए। तो आपको बता दें कि बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके लेट फाइन देना होगा। आपके लिए अच्छी खबर बस ये है कि आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन जुर्माने के साथ।