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ITR Filing: फाइल नहीं कर पाएं हैं ITR तो न हों परेशान, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं जमा

ITR filing 2023: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक 6.50 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुकी थी। क्या आप भी 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल करने से चूक गए। तो आपको बता दें कि बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 01, 2023 पर 9:45 PM
ITR Filing: फाइल नहीं कर पाएं हैं ITR तो न हों परेशान, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं जमा
क्या आप भी 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल करने से चूक गए।

ITR filing 2023: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक 6.50 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुकी थी। क्या आप भी 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल करने से चूक गए। तो आपको बता दें कि बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके लेट फाइन देना होगा। आपके लिए अच्छी खबर बस ये है कि आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन जुर्माने के साथ।

देर से ITR फाइल करने पर देना होता है जुर्माना

आप 31 तारीख की डेडलाइन के बाद अपना आईटीआर फाइल करने पर लेट फाइन देना पड़ेगा। लेट आईटीआर 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ फाइल की जा सकती है। अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो 5,000 रुपये का फाइन देना होगा। जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। अगर आईटीआर 31 दिसंबर 2023 के बाद दाखिल किया जाता है तो जुर्माने की रकम 10,000 रुपये होगी। यानी, ये जुर्माना डबल हो जाएगा।

लेट ITR फाइल करने पर देना होगा ब्याज

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