ITR Filing 2023: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइलिंग करने के लिए सिर्फ आठ दिन का समय बचा है। अगर आपने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है तो आईटीआर तुरंत फाइल कर दें। टैक्सपेयर्स को आईटीआर 31 जुलाई 2023 तक फाइल करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और लेट आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। ये डेडलाइन उनके लिए है जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ऑडिट कराने की जरूरत होती है।