एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने खातों को फ्रीज या डी-फ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी किया है। EPFO के मुताबिक, फ्रीज किए गए खातों का वेरिफिकेशन 30 दिनों तक पूरा करना होगा और इन खातों में फंड सुरक्षित करने के लिए इस समयसीमा को 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।