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PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना में लगाया है पैसा? 31 मार्च तक निपटा लें ये काम, वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज

क्या आपने भी PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाया है। तो आपके लिए काम की खबर है क्योंकि 31 मार्च 2024 तक आपको अपना ये काम निपटाना होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेशकों को हर फाइनेंशियल ईयर में अपने खाते में न्यूनतम पैसा जमा करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 21, 2024 पर 5:46 PM
PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना में लगाया है पैसा? 31 मार्च तक निपटा लें ये काम, वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज
क्या आपने भी PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाया है।

क्या आपने भी PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाया है। तो आपके लिए काम की खबर है क्योंकि 31 मार्च 2024 तक आपको अपना ये काम निपटाना होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेशकों को हर फाइनेंशियल ईयर में अपने खाते में न्यूनतम पैसा जमा करना होगा। इन योजनाओं के अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा करना अनिवार्य होता है। अगर आप न्यूनतम पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। आप पर जुर्माना भी लग सकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि खातों में न्यूनतम जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है।

31 मार्च तक निपटा लें ये काम

सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बना दिया है। 1 अप्रैल 2023 से नए टैक्स रीजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब को रिवाइज किया था और एक फाइनेंशियल ईयर में बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई। इसके अलावा नए टैक्स रीजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो कर दिया गया। यानी, अगर आपको टैक्स बचाने के लिए निवेश करना है, तो उसके लिए भी 31 मार्च 2024 तक का ही समय है।

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