क्या आपने भी PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाया है। तो आपके लिए काम की खबर है क्योंकि 31 मार्च 2024 तक आपको अपना ये काम निपटाना होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेशकों को हर फाइनेंशियल ईयर में अपने खाते में न्यूनतम पैसा जमा करना होगा। इन योजनाओं के अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा करना अनिवार्य होता है। अगर आप न्यूनतम पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। आप पर जुर्माना भी लग सकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि खातों में न्यूनतम जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है।
31 मार्च तक निपटा लें ये काम
सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बना दिया है। 1 अप्रैल 2023 से नए टैक्स रीजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब को रिवाइज किया था और एक फाइनेंशियल ईयर में बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई। इसके अलावा नए टैक्स रीजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो कर दिया गया। यानी, अगर आपको टैक्स बचाने के लिए निवेश करना है, तो उसके लिए भी 31 मार्च 2024 तक का ही समय है।
PPF में होता है 15 साल का लॉकइन पीरियड
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) या PPF भारत में एक लंबी अवधि की निवेश योजना है। PPF में सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। PPF पर ब्याज दर सरकार तय करती है और इस पर अभी सालाना 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। PPF में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इसका मतलब है कि निवेशक 15 साल तक इसमें से पैसा नहीं निकाल सकता।
सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना वित्तीय सुरक्षा और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधना है, और यह एक निवेश के रूप में भी काम करता है। सरकार अभी इस पर 8.2 फीसदी का ब्याज दे रही है। आप इसमें 14 साल तक पैसा जमा करते हैं और निवेश के 21 साल पूरा होने के बाद पैसा निकाल सकते हैं।