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सड़क हादसे के दौरान ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर होने पर भी पीड़ित को मुआवजा देगी इंश्योरेंस कंपनी: बॉम्बे हाई कोर्ट

जस्टिस शिवकुमार डिगे ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के कारण बीमा कंपनी को किसी भी देनदारी से मुक्त किया गया था। अदालत ने आगे ऐसे मामले में अपील करने के मूल दावेदार के अधिकार को बरकरार रखा। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एक एक्सपायर लाइसेंस ये साबित नहीं कर देता कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति एक 'स्किल्ड ड्राइवर' नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 01, 2023 पर 9:18 PM
सड़क हादसे के दौरान ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर होने पर भी पीड़ित को मुआवजा देगी इंश्योरेंस कंपनी: बॉम्बे हाई कोर्ट
सड़क हादसे के दौरान ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर होने पर भी पीड़ित को मुआवजा देगी इंश्योरेंस कंपनी

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने एक बड़ा निर्देश देते हुए एक इंश्योरेंस कंपनी (Insurance Company) को सड़क हादसे में जान गंवाने वाली एक महिला के परिवार वालों को मुआवजा देने का निर्देश दिया, भले ही गाड़ी चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर (Driving License) हो चुका हो। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एक एक्सपायर लाइसेंस ये साबित नहीं कर देता कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति एक 'स्किल्ड ड्राइवर' नहीं है।

LiveLaw के मुताबिक, जस्टिस शिवकुमार डिगे ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के कारण बीमा कंपनी को किसी भी देनदारी से मुक्त किया गया था। अदालत ने आगे ऐसे मामले में अपील करने के मूल दावेदार के अधिकार को बरकरार रखा।

अदालत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के फैसले से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपील दायर कर सकता है। इसलिए "अपीलकर्ताओं को दावेदार होने के नाते अपील दायर करने का अधिकार है।"

क्या था ये पूरा मामला?

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