बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने एक बड़ा निर्देश देते हुए एक इंश्योरेंस कंपनी (Insurance Company) को सड़क हादसे में जान गंवाने वाली एक महिला के परिवार वालों को मुआवजा देने का निर्देश दिया, भले ही गाड़ी चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर (Driving License) हो चुका हो। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एक एक्सपायर लाइसेंस ये साबित नहीं कर देता कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति एक 'स्किल्ड ड्राइवर' नहीं है।