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TDS क्‍लेम के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं, Income Tax विभाग ने इन टैक्‍सपेयर्स को दी है छूट

Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने PAN नहीं रखने वाले प्रवासी (Non Resident) टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2023 तक मैनुअली फॉर्म 10F भरने की इजाजत दे दी है। इससे नॉन रेजिडेंट के लिए TDS में छूट के लिए जरूरी पेपरवर्क का बोझ कम हो जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 15, 2022 पर 4:49 PM
TDS क्‍लेम के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं, Income Tax विभाग ने इन टैक्‍सपेयर्स को दी है छूट
Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने PAN नहीं रखने वाले Non Resident टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2023 तक मैनुअली फॉर्म 10F भरने की इजाजत दे दी है।

Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने PAN नहीं रखने वाले प्रवासी (Non Resident) टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2023 तक मैनुअली फॉर्म 10F भरने की इजाजत दे दी है। इससे नॉन रेजिडेंट के लिए TDS में छूट के लिए जरूरी पेपरवर्क का बोझ कम हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जुलाई में प्रवासी टैक्सपेयर्स के लिए TDS के दावों का फायदों उठाने के लिए 10F फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक भरना अनिवार्य कर दिया था।

टैक्सपेयर्स को हो रही थी परेशानी

टैक्सपेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म को भरने में परेशानी आ रही थी क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल उन्हें 10F भरने की इजाजत नहीं दे रहा था। पोर्टल जिनके पास पैन नहीं था उन्हें फॉर्म भरने की इजाजत नहीं दे रहा था। टैक्सपेयर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए विभाग ने मैनुअली भरने की इजाजत दी है। जिनके पास पैन नहीं है उन्हें 31 मार्च 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10F भरने की छूट दी गई है।

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