Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने PAN नहीं रखने वाले प्रवासी (Non Resident) टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2023 तक मैनुअली फॉर्म 10F भरने की इजाजत दे दी है। इससे नॉन रेजिडेंट के लिए TDS में छूट के लिए जरूरी पेपरवर्क का बोझ कम हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जुलाई में प्रवासी टैक्सपेयर्स के लिए TDS के दावों का फायदों उठाने के लिए 10F फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक भरना अनिवार्य कर दिया था।