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ITR Filing: क्या आपने भी ITR में दी हैं गलत रेंट रिसीप्ट? अब भारी जुर्माने के लिए रहें तैयार, इनकम टैक्स भेज रहा है नोटिस

ITR Notice: यदि किसी व्यक्ति ने यह दिखाकर एचआरए के लिए कटौती का दावा किया है, कि ये किराया माता-पिता को दिया गया है। यदि माता-पिता अपने आईटीआर में इस किराये की आय की रिपोर्ट करने से चूक गए, तो आयकर विभाग ऐसे मामलों की पहचान कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 10, 2023 पर 6:41 PM
ITR Filing: क्या आपने भी ITR में दी हैं गलत रेंट रिसीप्ट? अब भारी जुर्माने के लिए रहें तैयार, इनकम टैक्स भेज रहा है नोटिस
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते समय टैक्स छूट और कटौती का क्लेम करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए।

ITR Filing: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते समय टैक्स छूट और कटौती का क्लेम करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। आयकर विभाग करेंट ईयर या यहां तक कि पिछले सालों की फाइल की आईटीआर को प्रोसेस करते समय आईटीआर में क्लेम की गई कटौती और टैक्स छूट के प्रूफ मांग सकता है। यदि टैक्सपेयर्स प्रूफ दे सकता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वह प्रूफ नहीं दे पाता और इनकम टैक्स के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता, तो छूट के लिए क्लेम भी माने नहीं जाएंगे। ऐसे मामलों में आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है।

न करें इनकम की गलत रिपोर्टिंग

टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक गलत कटौती का दावा करना इनकम की गलत रिपोर्टिंग मानी जाती है। एक्सपर्ट के मुताबिक गलत रेंट रिसीप्ट (Rent Reciept) दिखाकर ज्यादातर HRA छूट क्लेम करना या चैप्टर VI-A के तहत गतल डिडक्शन क्लेम करना बिना किसी डॉक्यूमेंट या गलत डॉक्यूमेंट देना या इनकम की गलत रिपोर्टिंग करना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनकम की गलत रिपोर्टिंग माना जाता है।

न दें गलत रेंट रिसीप्ट

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