ITR Filing: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते समय टैक्स छूट और कटौती का क्लेम करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। आयकर विभाग करेंट ईयर या यहां तक कि पिछले सालों की फाइल की आईटीआर को प्रोसेस करते समय आईटीआर में क्लेम की गई कटौती और टैक्स छूट के प्रूफ मांग सकता है। यदि टैक्सपेयर्स प्रूफ दे सकता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वह प्रूफ नहीं दे पाता और इनकम टैक्स के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता, तो छूट के लिए क्लेम भी माने नहीं जाएंगे। ऐसे मामलों में आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है।