अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) से खुश नहीं हैं तो उसे पोर्ट करा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इसे दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर करा सकते हैं। कई पॉलिसीहोल्डर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की सेवाएं से संतुष्ट नहीं होते हैं या कंपनी के प्रीमियम ज्यादा बढ़ा देने पर दिक्कत महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी कंपनी के क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस से नाखुश होते हैं। ऐसे में पॉलिसी पोर्ट कराना एक ऑप्शन हो सकता है।