क्या आपको भी EPFO में फाइल किया क्लेम नहीं मिला है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) उसे मिलने वाले हर तीसरे क्लेम को खारिज कर रहा है। कई ग्राहकों ने ईपीएफओ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर क्लेम निपटाने में देरी से संबंधित अपनी शिकायतें उठाई हैं। क्लेम नहीं मिलने के एक सवाल के जवाब में पेंशन निकाय ने कहा कि अगर किसी दावे को संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जमा किया जाता है तो उसे निपटाने या पीएफ अमाउंट को जारी करने में आम तौर पर 20 दिन लगते हैं।