एक नौकरीपेशा महिला स्नेहा ने नोएडा सेक्टर 34 की एक सोसायटी में किराये पर घर लिया। इससे पहले कि वह किराए के अपार्टमेंट में शिफ्ट होती, मकान मालिक ने उसे बताया कि इन्वर्टर, गीजर और RO सहित सभी सर्विस नई हैं। अब इनकी मरम्मत कराने के लिए उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने होंगे। स्नेहा के घर में शिफ्ट होने के तीन दिन के अंदर RO और इनवर्टर दोनों खराब हो गए। तब पता चला कि वह पुराने थे। इससे मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद हो गया। रेंट एग्रीमेंट में 11 महीने के टाइम पीरियड के बाद भी मकानमालिक ने 6 महीने के बाद स्नेहा को घर खाली करने के लिए बोल दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मकान मालिक किरायेदार को रेंट एग्रीमेंट में दिये टाइम पीरियड से पहले घर खाली करने के लिए कह सकता है?