यदि आप किसी बैंक या दूसरे आरबीआई रेग्युलेटेड संस्थाओं, जैसे गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई आदि के माध्यम से भुगतान की सुविधा देने वाले) या क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सेवा से असंतुष्ट हैं तो आपके लिए सहायता उपलब्ध है। रेग्युलेटेड इकाइयों (RE) के लिए आरबीआई के आंतरिक लोकपाल गाइडलाइन और इसकी इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के तहत ग्राहकों के लिए एक से ज्यादा स्तरों पर सपोर्ट है।