Aadhaar Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India -UIDAI) ने आधार के नामांकन और अपडेट ((Enrolment and Update) के नियमों में बदलाव को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आधार के लिए नामांकन और इसे अपडेट करने के लिए नए फॉर्म (New Form For Aadhaar Updation) जारी किए गए हैं। ऐसे में अब अगर कोई व्यक्ति आधार को अपडेट करने जाते है या या फिर नया आधार बनाने के लिए अप्लाई करते हैं तो अब उसे नया फॉर्म भरना होगा। इतना ही नहीं एजेंसी ने यह भी बताया कि भारतीय निवासियों और NRI के लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं।
नए नियमों की वजह से अब आधार (Aadhaar Card) में डेमोग्राफिक डाटा जैसे नाम, पता आदि अपडेट (Address Update) करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। नए नियम केंद्रीय पहचान डेटा में जानकारी अपडेट करने के दो तरीके मुहैया कराए गए हैं। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए या फिर नामांकन सेंटर जाकर पूरा कर सकते हैं।
आधार कार्ड के लिए UIDAI ने किए ये बदलाव
UIDAI के नए नियमों के मुताबिक, अब आधार कार्ड होल्डर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के जरिए आसानी से जानकारी अपडेट कर सकते हैं। सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी (Central Identities Data Repository - CIDR) में जानकारी अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाकर या मोबाइल एप्लीकेशन और UIDAI वेबसाइट के जरिए अपडेट कर सकते हैं। दरअसल, पुराने नियमों में सिर्फ ऑनलाइन मोड में एड्रेस के अपग्रेडेशन का विकल्प मुहैया कराया गया था। दूसरी डिटेल्स को अपग्रेड करने के लिए आपको आधार केंद्र जाना पड़ता था। यानी कि अब आप मोबाइल नंबर और एड्रेस दोनों को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। भविष्य में यह भी संभावना है कि मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन ही अपडेट (Mobile Number Online Update) किया जा सके।
नॉमिनेशन के लिए नया फॉर्म
आधार के लिए नामांकन और आधार डिटेल को अपडेट करने के लिए मौजूदा फॉर्म को नए फॉर्म से बदल दिया गया है। नए फॉर्म 1 का इस्तेमाल आधार नामांकन के लिए 18 साल और उससे अधिक उम्र के निवासी व्यक्तियों और NRIs के लिए किया जाएगा। एक ही कैटेगरी के व्यक्ति जानकारी अपडेट करने के एक ही तरह का फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपके पास पहले से ही आधार कार्ड है तो आप फॉर्म 1 का उपयोग अन्य डिटेल्स को अपडेट करने के लिए कर सकते हैं।
वहीं जिन NRIs के पास भारत से बाहर का एड्रेस है। उनके लिए नामांकन और अपडेट के लिए फॉर्म 2 का उपयोग किया जाएगा। जबकि भारतीय एड्रेस वाले NRIs फॉर्म 3 का उपयोग कर सकते हैं, जिनकी उम्र 5 वर्ष और 18 वर्ष के बीच है। इसी तरह फॉर्म 4 का इस्तेमाल NRIs के बच्चे विदेशी पते के साथ कर सकते हैं। फॉर्म 5,6,7,8 और 9 तक फॉर्म अलग-अलग कैटेगरी के लिए जारी किए गए हैं।