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सावधान! टैक्स से बचने के लिए 1 अप्रैल से पहले ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे एजेंट्स

यूनियन बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टैक्स के नियम में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ULIP को छोड़ दूसरी सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 07, 2023 पर 9:55 AM
सावधान! टैक्स से बचने के लिए 1 अप्रैल से पहले ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे एजेंट्स
आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि पॉलिसीधारक की मौत की स्थिति में नया नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि पॉलिसीधारक की मौत होने पर नॉमिनी को मिलने वाला अमाउंट (सम अश्योर्ड) पूरी तरह टैक्स-फ्री होगा।

New Tax Rule on Life Insurance Policies: यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में इंश्योरेंस पॉलिसी के टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी पर टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा। नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगा। टैक्स बेनेफिट हटाने का मतलब यह है कि पॉलिसी मैच्योर करने पर मिलने वाला अमाउंट टैक्सेबल होगा। कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स और बैंक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले 5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसीज बेचने मे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर आपसे कोई इंश्योरेंस एजेंट 5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीदने के लिए कहता है तो आप इसकी वजह समझ सकते हैं।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनियां और ब्रोकर्स ग्राहकों को 1 अप्रैल, 2023 से पहले 5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीदकर टैक्स-फ्री मैच्योरिटी का फायदा उठाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन, आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ टैक्स-फ्री मैच्योरिटी का फायदा उठाने के लिए ऐसी पॉलिसी खरीदना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा।

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