REIT और InVit को बिजनेस ट्रस्ट्स कहा जाता है। REIT कमर्शियल रियल एस्टेट में इनवेस्ट करते हैं। InVit इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जैसे हाईवे, ब्रिज और डैम आदि में इनवेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट के रूप में होने वाली इनकम पर इनवेस्टर्स को टैक्स चुकाना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह पाया है कि REIT और InVit debt के रिपेमेंट के रूप में भी इनकम ट्रांसफर करते हैं, जिस पर टैक्स नहीं लगता है। इस कमी को दूर करने के लिए बजट 2023 में REIT और InVit की तरफ से होने वाले रिपेमेंट पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव शामिल है। रिडेमप्शन की स्थिति में इनवेस्टर्स अपने इनवेस्टमेंट अमाउंट (कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन) को REIT/InVit से मिलने वाले अमाउंट में से घटा सकेगा।