अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald trump) को एक स्थानीय अदालत से झटका लगा है। इलिनोइस (Illinois) राज्य के एक जज ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए इलोनोइस में होने वाले रिपब्लिक पार्टी के प्राइमरी बैलेट (प्राइमरी मतदान) में भाग लेने पर रोक लगा दिया है। जज ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हुए हमले में ट्रंप की भूमिका को देखते हुए यह रोक लगाई है। हालांकि उन्होंने इस फैसले के लागू होने की तारीख में देरी की है। ट्रंप अब इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। कुल काउंटी सर्किट की जद ट्रेसी पोर्टर ने इलोनोइस के मतदाताओं का पक्ष लिया। मतदाताओं ने अपील किया था कि अमेरिकी संविधान के 14वें संसोधन का उल्लंघन करने के चलते राज्य में 19 मार्च को होने वाले प्राइमरी मतदान और 5 नवंबर को होने वाले जनरल इलेक्शन में ट्रंप के भाग लेने पर रोक लगनी चाहिए।