अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald trump) को एक स्थानीय अदालत से झटका लगा है। इलिनोइस (Illinois) राज्य के एक जज ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए इलोनोइस में होने वाले रिपब्लिक पार्टी के प्राइमरी बैलेट (प्राइमरी मतदान) में भाग लेने पर रोक लगा दिया है। जज ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हुए हमले में ट्रंप की भूमिका को देखते हुए यह रोक लगाई है। हालांकि उन्होंने इस फैसले के लागू होने की तारीख में देरी की है। ट्रंप अब इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। कुल काउंटी सर्किट की जद ट्रेसी पोर्टर ने इलोनोइस के मतदाताओं का पक्ष लिया। मतदाताओं ने अपील किया था कि अमेरिकी संविधान के 14वें संसोधन का उल्लंघन करने के चलते राज्य में 19 मार्च को होने वाले प्राइमरी मतदान और 5 नवंबर को होने वाले जनरल इलेक्शन में ट्रंप के भाग लेने पर रोक लगनी चाहिए।
इससे पहले भी कुछ राज्य के कोर्ट से ट्रंप को लेकर ऐसा ही फैसला आ चुका है। इलोनोइस सहित इन सभी मुकदमों के अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की उम्मीद है, जहां से इस मामले में अंतिम फैसला आएगा। इसी को देखते हुए ट्रेसी पोर्टर ने कहा कि वह अपने फैसले को होल्ड किया है क्योंकि उन्हें इलिनोइस की अपीलीय अदालतों में इस फैसले के खिलाफ अपील और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में संभावित फैसला आने की उम्मीद है।
इलिनोइस राज्य में ट्रंप की अयोग्य ठहराने की याचिका डालने वाले समूह, फ्री स्पीच फॉर पीपल ने एक बयान में फैसले को "ऐतिहासिक जीत" बताते हुए इसकी प्रशंसा की। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप, रिपब्लिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं।
ट्रंक के एक प्रतिनिधि ने कहा, "यह एक असंवैधानिक फैसला है जिसके खिलाफ हम तुरंत अपील करेंगे। कोलोराडो और मेन ने पहले ट्रंप को संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत अयोग्य घोषित करने के बाद अपने राज्य के मतदान से हटा दिया था। ट्रंप की अपील तक दोनों फैसले होल्ड पर हैं।"
अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 ऐसे किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पद से प्रतिबंधित करती है जिसने अमेरिकी संविधान के पालन और बचाव करने की शपथ ली हो और फिर "उसी के खिलाफ विद्रोह या विद्रोह में शामिल हो गया है, या उसके दुश्मनों को सहायता पहुंचाया हो।"