कई टैक्सपेयर्स, खास तौर पर घर के खरीदार सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि उन्हें TDS में कमी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है। इन होम बायर्स (घर के खरीदार) से कहा जा रहा है कि वे बचा हुआ TDS (ब्याज समेत) भी जमा करें, जो उनके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी की वैल्यू का तकरीबन 20 पर्सेंट है