बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड होल्डर्स को नॉमिनी जोड़ने के लिए अब एक्स्ट्रा समय देने का फैसला किया है। सेबी ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 1 जनवरी कर दिया है यानी नए साल के पहले दिन तक यह काम पूरा कर सकेंगे। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी। सेबी ने बुधवार को म्यूचुअल फंड होल्डर्स को नॉमिनी बनानी या एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर इससे बाहर निकलने के लिए 1 जनवरी तक का समय दिया है। अगर यह डेडलाइन भी मिस कर देते हैं तो फोलियो फ्रीज हो सकता है।