Get App

Mutual Funds Nomination: म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने के लिए मिला और समय, इस कारण बहुत जरूरी है यह काम

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड होल्डर्स को नॉमिनी जोड़ने के लिए अब एक्स्ट्रा समय देने का फैसला किया है। सेबी ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 1 जनवरी कर दिया है यानी नए साल के पहले दिन तक यह काम पूरा कर सकेंगे। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी। सेबी ने बुधवार को म्यूचुअल फंड होल्डर्स को नॉमिनी बनानी या एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर इससे बाहर निकलने के लिए 1 जनवरी तक का समय दिया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Sep 28, 2023 पर 7:45 AM
Mutual Funds Nomination: म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने के लिए मिला और समय, इस कारण बहुत जरूरी है यह काम
सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक मार्केट पार्टिसिपेंट्स से जो सिफारिशें मिली, उसके आधार पर फैसला किया गया कि फोलियो को फ्रीज करने का प्रावधान 30 सितंबर, 2023 के बजाय 1 जनवरी, 2024 से लागू होगा।

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड होल्डर्स को नॉमिनी जोड़ने के लिए अब एक्स्ट्रा समय देने का फैसला किया है। सेबी ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 1 जनवरी कर दिया है यानी नए साल के पहले दिन तक यह काम पूरा कर सकेंगे। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी। सेबी ने बुधवार को म्यूचुअल फंड होल्डर्स को नॉमिनी बनानी या एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर इससे बाहर निकलने के लिए 1 जनवरी तक का समय दिया है। अगर यह डेडलाइन भी मिस कर देते हैं तो फोलियो फ्रीज हो सकता है।

सेबी ने 15 जून 2022 के अपने सर्कुलर में म्यूचुअल फंड सब्सक्राइबर्स को 1 अगस्त 2022 या इससे पहले तक नॉमिनी की डिटेल्स देने या नॉमिनेशन से बाहर आने के डिक्लेरेशन का काम पूरा करना होगा। इसे कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। हालांकि ट्रेडिग अकाउंट में 'च्वाइस ऑफ नॉमिनेशन' दाखिल करने को अनिवार्य नहीं किया गया है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को लेकर ही ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ऐसा किया गया है।

सरकार के बॉन्ड्स के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा बनने से इनवेस्टर्स खुश, लेकिन अचानक पैसे निकलने पर क्या होगा?

AMCs और RTAs को सौंपा यह काम

सब समाचार

+ और भी पढ़ें