बजट 2023 में नये टैक्स रीजीम (new tax regime) को बढ़ावा देने के लिए ऐलान किया गया कि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनका कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, केवल ऐसी पॉलिसीज में होने वाली इनकम को ही टैक्स से छूट दी जाएगी। हालांकि इसमें यूलिप पॉलिसीज को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का ये फैसला इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक झटका साबित हो सकता है। उनका कहना है कि कई टैक्सपेयर्स इंश्योरेंस पॉलिसी को सिर्फ सेक्शन 80 सी के डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए खरीदते हैं। लेकिन ये नहीं मिलने से आगे इंश्योरेंस कंपनियों के कारोबार पर असर होने की आशंका है।