Indian Railways: रोजाना करोड़ों लोग भारतीय रेलवे में सफर करते हैं। इंडियन रेलवे की ओर से कई ट्रेनें चलाई जाती हैं। यात्रियों को सफर करते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई नियमों को बना रखा है। अक्सर देखने को मिलता है बिना टिकट कई लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना गैर-कानूनी है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसी कड़ी में आज हम आपको भारतीय रेलवे के एक बेहद ही खास नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे।
लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई अकेली महिला बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रही है तो क्या TTE उसे उतार सकता है या नहीं। ऐसे में रेलवे के इन नियमों का जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बता दें कि अगर कोई अकेली महिला बिना टिकट यात्रा (Alone Woman Without Journey) कर रही है तो TTE उसे ट्रेन से बाहर नहीं उतार सकता है। इसके साथ ही ट्रेन में अगर महिला अकेली सफर कर रही हैं तो अपनी सीट बदलवा सकती हैं।
जानिए क्या है रेलवे का नियम
रेल नियम के अनुसार, अगर किसी महिला को टिकट न होने के कारण अगर ट्रेन से उतार दिया जाता है, तो वह रेलवे अथॉरिटी से संबंधित टीटी के खिलाफ इसकी शिकायत दर्ज करा सकती है। अकेली महिला को किसी भी समय किसी भी खाली पड़े स्टेशन पर कोच से नीचे नहीं उतारा जा सकता है। उसे किसी ऐसी जगह में नहीं उतार सकते हैं। जहां उसकी सुरक्षा को खतरा हो। अगर TTE उसे उतारता भी है तो उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी GRP या RPF की होगी। सुरक्षा कर्मी महिला को स्कार्ट कर ले जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां पर छोड़ा गया है, वह पर महिला सुरक्षित है। इसके बाद ही GRP या RPF के जवान वापस ट्रेन में आएंगे।
महिलाओं को और क्या-क्या सुविधाएं हैं?
बता दें कि अकेली महिला अगर स्लीपर क्लास के टिकट पर AC क्लास में सफर रही है तो भी महिला को स्लीपर क्लास में जाने के लिए बोला जा सकता है। उसके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक रिजर्व कोच में वेटिंग लिस्ट में नाम होने पर भी अकेली महिला को ट्रेन से नहीं निकाला जा सकता है।