Indian Railways: अलग सीट या बर्थ लेने पर 5 से 12 साल के बच्चों का भी पूरा किराया वसूलने का फैसला रेलवे के लिए कमाई का जरिया बन गया है। इससे रेलवे के खजाने में करोड़ों रुपये आए। पहले 5 से 12 साल के बच्चों को आधे किराये पर ही अलग से सीटें मिल जाती थी। दरअसल, भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने बच्चों के लिए यात्रा किराया नियमों में बदलाव कर दिया था। इससे पिछले 7 साल में 2,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त कमाई हुई है। नियमों में बदलाव (child travel rules change in railway) से रेलवे को अकेले 2022-23 में 560 करोड़ रुपये की कमाई हुई।
सूचना का अधिकार (RTI ) अधिनियम के तहत सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) के जवाब से यह जानकारी सामने आई है। रेल मंत्रालय के तहत आने वाला CRIS टिकट और यात्रियों, माल ढुलाई सेवाओं, रेल यातायात नियंत्रण और परिचालन जैसे मुख्य क्षेत्रों में IT सॉल्यूशन मुहैया कराता है।
रेलवे ने बदल दिया था यह नियम
रेल मंत्रालय ने 31 मार्च, 2016 को ऐलान (Railways child travel rules)किया था कि वे 5 साल और 12 साल के बीच उम्र वाले बच्चों को अगर लग से सीट चाहिए तो पूरा किराया लगेगा। रेलव ने इस बदले नियम को 21 अप्रैल, 2016 से लागू कर दिया था। वहीं इसके पहले पहले भारतीय रेलवे 5 से 12 साल के बच्चों के लिए आधा किराया लेकर उन्हें बर्थ मुहैया कराता था। एक दूसरा ऑप्शन भी होता था कि अगर बच्चा अलग बर्थ न लेकर साथ यात्रा कर रहे एडल्ट के बर्थ पर ही सफर करता है, तो भी उसके लिए आधा किराया देना होगा।
10 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने दिया पूरा किराया
RTI के तहत मांगी गई जानकारी में CRIS ने बच्चों की दो कैटेगरी के किराया ऑप्शन के आधार पर वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक के आंकड़े दिए हैं। पिछले 7 साल में 3.6 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने रिजर्व सीट या बर्थ का ऑप्शन चुने बिना आधा किराया देकर सफर किया। दूसरी तरफ 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अलग बर्थ या सीट का विकल्प चुना और पूरे किराये का भुगतान किया।
रेलवे की ओर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सीट
रेलवे की ओर से बच्चों के लिए एक्सट्रा सीट देने की सुविधा शुरू की गई है। बच्चों के लिए दी गई इस सीट का नाम बेबी सीट रखा गया है। अगर आप भी 5 साल से छोटे बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने बच्चे के लिए टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे नियमों के मुताबिक अगर कोई भी टीटी या कोई अधिकारी आपसे छोटे बच्चे का टिकट या पैसा मांगता है तो आप उसे मना कर सकते हैं।