Indian Railways: अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आपको कुछ नए नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अक्सर ट्रेन में कोई न कोई बदलाव होते रहते हैं। कुछ समय पहले ही यात्रियों के लिए ट्रेन में सोने को लेकर कुछ नियम लागू किए गए हैं। ट्रेन में सोने का भी नियम बनाया गया है। पुराने नियमों के मुताबिक यात्री रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रेन में अपनी बर्थ पर सो सकते थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया है। अगर आप नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो चालान भी हो सकता है।
बता दें कि भारतीय रेलवे में रोजाना करीबन 2 करोड़ से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। लेकिन ज्यादातर यात्रियों को रेलवे सफर से जुड़े जरूरी नियम और कायदे नहीं पता होते है। जिसकी वजह से कई उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप ट्रेन सफर से जुड़े नियमों की जानकारी रखते हैं तो रास्ते में कई परेशानियों से बच जाएंगे।
ट्रेन में सोने के लिए बदल गए नियम
दरअसल, पहले यात्री रात के सफर में ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे तक सो सकते थे। लेकिन अब यह समय घटाकर 8 घंटे कर दिया गया है। पहले यात्रियों को एसी कोच और स्लीपर में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोने की अनुमति दी गई थी। रेलवे ने अब नियमों में बदलाव कर दिया है। लिहाजा अब नए नियमों के मुताबिक, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं। यानी अब सोने का समय घटकर 8 घंटे रह गया है। यह बदलाव उन सभी ट्रेनों में लागू हो गया है। जिनमें सोने की व्यवस्था मुहैया कराई गई है। अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सोने के नए समय का पालन जरूर करना होगा।
लोअर बर्थ के यात्री रात 10 बजे के पहले नहीं सो सकते
रेलवे के नियमों के अनुसार सभी रिजर्व कोच में लोअर बर्थ सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक बैठने के लिए तय किए गए हैं और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने के लिए होंगे। अगर आप लोअर बर्थ पर यात्री बैठे हुए हैं, तो आप वहां सो नहीं सकते। नियमों के अनुसार आप 10 बजे से पहले नहीं सो सकते।
ट्रेन में दिन में मिडिल बर्थ में सोने के नियम
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने का नियम है। इसी समय मिडिल बर्थ को ऊपर कर सकते हैं। अगर इस समय के अलावा कोई ऐसा करता है, तो रेलवे के नियम के मुताबिक ये अपराध माना जाएगा। सोने का समय खत्म होने के बाद मिडिल बर्थ को नीचे करना जरूरी है। इसी तरह साइड की अपर बर्थ का व्यक्ति सोने वाले घंटों में साइड की लोअर बर्थ पर हक नहीं जमा सकते हैं।